व्यापारियों को UPI पेमेंट पर देना होगा MDR — 15 अक्टूबर से नए नियम लागू
15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट पर व्यापारियों के लिए MDR लागू होगा। ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर 0.40% (अधिकतम ₹300) शुल्क देना होगा।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने UPI पेमेंट पर व्यापारियों के लिए MDR लागू करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।\n\n## क्या है नई MDR व्यवस्था?\n\n₹2,000 तक के UPI लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं। ₹2,000 से अधिक पर 0.40% MDR (अधिकतम ₹300)।\n\n**लेन-देन के अनुसार शुल्क:**\n- ₹3,000 पर ₹12\n- ₹10,000 पर ₹40\n- ₹20,000 पर ₹80\n- ₹50,000 पर ₹200\n- ₹75,000 और अधिक पर अधिकतम ₹300\n\n## किन पर होगा असर?\n\nयह MDR केवल व्यापारियों (Merchants) पर लागू होगा। आम नागरिकों के लिए UPI पेमेंट पूरी तरह निःशुल्क रहेगी।\n\n## हरियाणा के व्यापारियों पर प्रभाव\n\nगुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक सहित पूरे हरियाणा के व्यापारियों को बड़े UPI लेन-देन पर MDR देना होगा।\n\n## महत्वपूर्ण बातें\n- 15 अक्टूबर 2026 से लागू\n- ₹2,000 तक शून्य शुल्क\n- अधिकतम ₹300 प्रति लेन-देन\n- MDR व्यापारी देगा, ग्राहक नहीं
स्रोत: Manual